राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2016 पर लगी रोक को राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा दी है। इससे तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की राह खुल गई है।
टीएसपी एरिया में 100 फीसदी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने बुधवार को ये आदेश जारी किए। अदालत ने भर्ती पर से रोक हटाते हुए याचिकाकर्ताओं का परिणाम बंद लिफाफे में रखने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल 7 अक्टूबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 पर रोक लगाई थी।