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हड़ताल के दौरान मरे मरीजों की क्षतिपूर्ति की वसूली डॉक्टरों से हो: हाईकोर्ट

Thu, 16 Nov 2017 06:09 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala
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राजस्थान में करीब 7 दिनों तक चली डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि हड़ताल के दौरान मरे और प्रभावित मरीजों की क्षतिपूर्ति को लेकर संबंधित डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 27 नवम्बर तक जवाब तलब किया है और महाअधिवक्ता के जरिए एक शपथ पत्र भी मांगा है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश सत्य प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता डॉ. कुसुम सांघी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये जवाब दिया है। याचिका में स्वास्थ विभाग की अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत डॉ.कुसुम सांघी ने हड़ताल से पहले विभाग में अपने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद विभाग ने ये कहते हुए कि मरीजों के हित में अभी विभाग को उनकी जरूरत है उसे खारिज कर दिया।
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सात दिन की हड़ताल में मरे थे दो दर्जन से ज्यादा मरीज

डेमो इमेज - फोटो : Internet
गौरतलब है कि राजस्थान में ​33 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 10 हजार सरकारी डॉक्टर छह नवंबर से हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। इस हड़ताल के चलते समय पर इलाज नहीं मिलने से प्रदेशभर में दो दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हुई थी और कई लोग प्रभावित हुए थे।
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