जयपुर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बंटी वर्मा उर्फ रोहित धोबी को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने झोटवाड़ा निवासी इस अभियुक्त पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि जमा होने पर चौदह हजार रुपए पीड़िता को देने को कहा है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 24 मई 2011 को झोटवाड़ा में रहने वाली 13 वर्षीय पीड़िता के परिजन घर से बाहर गए थे। सुबह करीब दस बजे वह कपड़े धो रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने आकर उसके कपड़े फाड दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के भाई को घर में आता देखकर अभियुक्त वहां से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता की ओर से झोटवाड़ा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।