राजस्थान हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के मुकदमे से बाहर निकालने के बदले रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे ट्रेनी आरपीएस महावीर प्रसाद चोटिया को जमानत पर रिहा कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश चोटिया की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता विपिन शर्मा ने अदालत को बताया कि परिवादी रामेश्वर प्रसाद कांडा की रिपोर्ट पर एसीबी ने गत सितंबर माह में याचिकाकर्ता को एक लाख दस हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जबकि मोबाइल ट्रांस्क्रिप्ट से स्पष्ट है कि यह राशि उसने पीडिता को देने के लिए ली थी।