प्रेमिका का पति रास्ते का कांटा बन रहा था तो उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और मार कर खेत में गाड़ दिया।
मामले में आज कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर साढ़े 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मामला है सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके के पुनियाना गांव का। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि पुनियाना निवासी सांवरमल जाट ने 28 जनवरी 2009 को दांतारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि उसका भाई नोलाराम जाट 23 जनवरी को घर से 10 मिनट में आने की कह कर निकला था। तीन दिन बाद भी घर नहीं लौटा तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई।