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नाबालिग से सामूहिक ज्यादती के मामले में तीन को उम्रकैद

Tue, 21 Mar 2017 07:37 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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बच्ची के साथ बलात्कार
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नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक ज्यादती के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला करीब चार साल पहले रींगस कस्बे में रहने वाली युवती से जुड़ा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने मंगलवार को सुनाए फैसले में गवाहों के पक्ष द्रोही होने के बाद भी पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियुक्तों को ये सजा सुनाई गई। अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार रींगस कस्बे के रीको इलाके में आठ सितम्बर 2013 को नाबालिग बालिका स्टेशन जाने के लिए आटो रिक्शा में सवार हुई थी।

इस दौरान धायलों की ढाणी निवासी महेंद्र जाट व मावलियों की ढाणी निवासी नरेंद्र जाट आटो में पहले से सवार थे। दोनों ने अन्य सवारियों को उतार दिया और फोन करके अपने एक साथी नाहरसिंह को गाड़ी लेकर बुला लिया। उसके आने के बाद तीनों ने किशोरी को जबरन गाड़ी में डाल लिया और सुनसान जगह ले जाकर सामूहिक रूप से ज्यादती की। इस बीच दो आरोपी रास्ते में शराब लेने के लिए गाड़ी से उतर गए।
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मौका पाकर किशोरी अर्द्धनग्न अवस्था में ही गाड़ी से उतरकर भागने लगी और बदहवास हालत में सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। इससे आसपास के लोगों ने उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त महेंद्र जाट, नरेंद्र जाट व नाहरसिंह को अपहरण व सामूहिक ज्यादती का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। 
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