राजधानी जयपुर के चर्चित बीएमडब्यू हिट एंड रन केस में सोमवार को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को चार्ज तय करने के आदेश दे दिए।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-15 में बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस मामले में सिद्धार्थ महरिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने और शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अदालत ने महरिया के साथ दिविक सिंह और कमल मीणा के खिलाफ घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने को लेकर आईपीसी की धारा 176 के तहत आरोप लगाए हैं।
अदालत मामले में पांच फरवरी को सुनवाई करेगी। मामले के अनुसार एक जुलाई 2016 की देर रात विधायक नंदकिशोर महरिया के पुत्र सिद्धार्थ महरिया की बीएमडब्ल्यू की अशोकनगर थाना इलाके में सेंट जेवियर स्कूल के पास ऑटो से टक्कर हो गई थी। जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने जांच कर महरिया के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। जिसमें पुलिस ने महरिया को शराब पीकर वाहन चलाने और सदोष मानव वध का आरोपी माना था।