फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Tue, 29 Aug 2017 07:57 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : demo pics
विज्ञापन
महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने विवाह के पांच माह बाद पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त राजेशकुमार मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अनुराधा का बस्सी निवासी अभियुक्त के साथ 13 मार्च 2013 को विवाह हुआ था। बेरोजगार अभियुक्त आए दिन शराब पीकर अनुराधा से मारपीट करता था। घटना की रात 25 अगस्त 2013 को उसने गला घोंटकर अनुराधा की हत्या कर दी। प्रकरण को लेकर मृतका के पिता नरसीराम मीणा ने बस्सी थाने में दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कराया, लेकिन अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को हत्या का मानते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें