नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि केकड़ी थाना क्षेत्र के नयागांव में रहने वाले पप्पू उर्फ तीतर 7 अगस्त 2014 को 14 वर्षीय नाबालिग को जबरन अपने साथ ले गया। इसके बाद उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश की। इसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 24 दस्तावेज पेश करवाए गए। सभी गवाहों और दस्तावेजों के मद्देनजर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और 65 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।