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कोरोना का कहर : राजस्थान के आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू, प्रवेश के लिए निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

Sun, 21 Mar 2021 05:56 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
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कोरोना जांच करता स्वास्थ्यकर्मी (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजस्थान सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर कोटा उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

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सोमवार से बाजार रात 10 बजे बंद होंगे
राजस्थान सरकार ने 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में बाजार बंद रखने का आदेश भी दिया है। बता दें, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। शनिवार को 445 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,24,948 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अच्छी बात यह है कि राजस्थान देश के उन 16 राज्यों में है, जहां बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण एक भी मौत नहीं हुई। 
दूसरी लहर का अंदेशा, मुख्यमंत्री गहलोत ने दिए ये निर्देश
एक सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी स्वास्थ्य व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उपयुक्त कदम उठाएं। संक्रमण रोकने के लिए पाबंदियां लगाने, परीक्षण तेज करने और भीड़ नियंत्रित करने के उपाय करने को कहा गया है। राज्य में भी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने का अंदेशा है। 
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बृहस्पतिवार को कोरोना की स्थिति की वर्चुअल समीक्षा के दौरान गहलोत ने कहा था कि एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण दर तीन गुना बढ़ गई है। ऐसे में हमें बीते एक साल में कोरोना से निपटने के अनुभवों को साझा करते हुए लोगों को दूसरी लहर के खतरों से बचाना है। 

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