यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक और मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आईओ (जांच अधिकारी) के मामले के स्टेटस रिपोर्ट के साथ तलब किया है। कोर्ट मामले में हुई प्रगति के बारे में जानकारी लेना चाहती है। कोर्ट ने आईओ को 8 नवंबर को तलब करके पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
दरअसल, राम रहीम के खिलाफ जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में 7 मई 2015 को मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें राम रहीम पर एक कमलेश नाक के युवक ने अपनी पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया था। कमलेश ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया था कि वो और उसकी पत्नी गुड्डी राम रहीम के सिरसा आश्रम में गए थे, जहां उसकी पत्नी को कैद कर लिया गया।
उसके मुताबिक घटना मार्च 2015 की है, जब एक सेवादार सिरसा स्थित आश्रम लेकर गया था। इसके कुछ दिन बाद गुड्डी को सेवादार यह कहकर अपने साथ ले गया कि उसे बाबा की सेवा में जाना है। उसके बाद गुड्डी कभी लौटी ही नहीं।