अदालत को बताया गया कि रेलवे यहां अंडर ब्रिज बनाने को तैयार है लेकिन रेलवे की शर्त है कि निर्माण का खर्चा राज्य सरकार उठाए।
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार भी निर्माण का खर्चा उठाने को तैयार है, लेकिन दोनों विभागों में समन्वय नहीं होने के चलते निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंडर ब्रिज बनाने के संबंध में 6 माह में निर्णय करने के आदेश देते हुए ब्रिज बनाने की स्थिति में उसका खर्चा राज्य सरकार को उठाने को कहा है।