कोलकाता की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत उक्त सजा सुनाने के अलावा अभियुक्त पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया। इस रकम का 90 फीसदी हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में राज्य सरकार को 16 साल की पीड़ित युवती को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
विशेष सरकारी वकील विवेक कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि उक्त युवती बीती फरवरी में बीमार हो गई थी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर जांच के दौरान उसके गर्भवती होने का पता चला। युवती ने अपने माता-पिता को बताया कि उसके एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद पांच मार्च को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद युवक को दोषी करार दिया।