फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Supreme Court: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा यस बैंक

Sun, 22 Jan 2023 01:42 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

 बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने एटी-1 बॉन्ड से जुटाए गए 8,400 करोड़ के मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने से मना कर दिया था। बैंक ने इस रकम को राइट ऑफ कर दिया था। 
विज्ञापन
यस बैंक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

यस बैंक ने कहा है कि टियर-1 बॉन्ड (एटी-1) के मामले में वह बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। शनिवार को बैंक को दिसंबर तिमाही में 55 करोड़ रुपये का फायदा हुआ जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 79 फीसदी कम है।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने एटी-1 बॉन्ड से जुटाए गए 8,400 करोड़ के मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने से मना कर दिया था। बैंक ने इस रकम को राइट ऑफ कर दिया था। 
विज्ञापन


साल 2016-2019 के दौरान बैंक ने यह पैसा जुटाया था। इसमें 1300 व्यक्तिगत निवेशक और कई सारे म्यूचुअल फंड एवं अन्य निवेशक थे। बैंक के मुताबिक, इसमें पहले ही यह नियम था कि अगर बैंक असफल होता है या कोई दिक्कत होती है तो रकम राइट ऑफ की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ निवेशकों ने आरबीआई में अपील की थी और आरबीआई भी यस बैंक के फैसले को सही ठहराया था। उसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया जहां शुक्रवार को उसने यस बैंक के निर्णय को खारिज कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा था।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें