ओमान की राजधानी मस्कट में अपने पति की लगातार हिंसा और यौन उत्पीड़न से तंग आकर एक 26 वर्षीय भारतीय महिला वहां से भाग कर भारत आ गयी है। मुंबई के जोगेश्वेरी इलाके की रहने वाली यह महिला बीते 26 मई को मस्कट से मुंबई आई। मुंबई आते ही इस महिला ने अम्बोली पुलिस स्टेशन में अपने पति, अमजद जिवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे जबरन अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करने को मजबूर करता था जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डियों में भयंकर दर्द रहता था और उसे कई बार अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा है।
पीड़ित महिला ने अपने घरवालों से संपर्क नहीं किया है। महिला का आरोप है कि उसके घरवालों ने उसे मारने की धमकी दी है। उसके घरवालों ने कहा है कि अगर वो अपने पति या ससुरालवालों के सामने उन्हें नीचा दिखाएगी तो वो उसे जान से मार देंगे। पीड़ित महिला अभी एक धर्मशाला में रह रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि, "मई 2014 में अमजद से मेरी सगाई हुई थी। वो हमेशा सेक्स और उससे जुड़ी चीजों को लेकर बहुत ही गंदे तरीके से बातें किया करता था, इसलिए मैंने उससे सगाई तोड़ने का फैसला किया लेकिन उसके माता-पिता मे मेरे माता-पिता को शादी ना तोड़ने के लिए मनाया और कहा कि शादी के बाद अमजद सुधर जाएगा।"
पीड़ित महिला ने आगे बताया कि, "इस सबके बाद जनवरी 2015 में उसकी और अमजद की शादी हो गयी और उसी रात उसने मेरे साथ कई बार बलात्कार किया। सेक्स के दौरान वो बहुत सारी दवाईयों और स्प्रे का प्रयोग करता था। मैं लगातार दर्द सहती रहती थी, उससे रुकने का गुहार लगाती रहती थी, लेकिन उसके ऊपर मेरे रोने-चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ता था।"
शादी के कुछ दिनों बाद पीड़ित महिला अपने घर वापस आ गयी। लेकिन उसके पिता और सौतेली मां ने उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान ना देते हुए उसे उसके पति के पास वापस जाने को कहा। उन्होंने उससे कहा कि शादी के बाद अब तुम्हें तुम्हारे पति के साथ ही रहना होगा और ऐसे हमारे यहां आकर समाज में हमारी इज्जत ना खराब करो।
अमजद पेशे से सिविल इंजीनियर है। मार्च 2105 में उसे मस्कट में नौकरी मिल गयी, जहां वो पीड़ित महिला के ना चाहते हुए भी जबरन उसे अपने साथ ले गया। मस्कट में वो रोज पीड़ित महिला के साथ हिंसात्मक तरीके से यौन उत्पीड़न करता था।
शुरुवात में अम्बोली पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर अमजद के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दहेज मांगने की धाराओं में केस दर्ज किया था लेकिन पीड़ित महिला की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने अप्राकृतिक सेक्स की धारा 377 भी केस में जोड़ दिया है।