मथुरा के जवाहर बाग में हुई घटना की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस घटना की जांच सीबीआई को सौंपने में उसे क्या आपत्ति है। प्रदेश सरकार को 14 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
अवनीश उपाध्याय और एक अन्य जनहित याचिका में जवाहर बाग कांड की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि जवाहर बाग की घटना में सत्तारूढ़ दल और सरकार में शामिल कई लोगों के अलावा दूसरे प्रदेशों के नक्सली समूहों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से कराना आवश्यक है। सरकार घटना में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को मुआवजा देने में भी भेदभाव कर रही है।