ग्रैप में निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित श्रमिकों का मुआवजा दें राज्य सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप लागू होने के बाद निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि मुआवजे का भुगतान लेबर सेस से इकट्ठा किए गए बजट से किया जाए। पीठ ने कहा कि 2024 और 2025 के लिए हमने राज्यों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जब भी ग्रैप लागू हुआ तो उसका भी श्रमिकों को मुआवजा कोर्ट के 24 नवंबर 2021 के आदेश के अनुसार दिया जाए। इसके लिए न्यायालय के कोई विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं है। पीठ को राज्यों ने अब तक मजदूरों को किए गए भुगतान की जानकारी दी।
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