अग्निमित्रा पॉल, बंगाल राज्य मंत्री
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पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास तथा शहरी विकास राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य में लागू मवेशी वध कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्पष्ट रूप से यह नियम मौजूद है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी गाय या अन्य बोवाइन (गोजातीय) पशु का वध नहीं किया जा सकता। मंत्री के अनुसार, यह नियम पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्पष्ट और सख्त रूप में लागू है।
पहले की सरकारों पर लगाया गंभीर आरोप
अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह कानून पहले की सरकारों के कार्यकाल में भी लागू था, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय राजनीतिक कारणों और वोट बैंक की राजनीति के चलते कानून को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया।
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि वर्तमान सरकार नियमों के सख्त पालन पर जोर दे रही है। उनका कहना है कि कानून केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी प्रभावी तरीके से लागू होना चाहिए ताकि पारदर्शिता और व्यवस्था बनी रहे।
मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट
मंत्री ने अपने बयान में आगामी मानसून की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मानसून लगभग 8 जून के आसपास दस्तक दे सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सभी विभागों के साथ संयुक्त बैठक की है ताकि अगले 18 दिनों में आवश्यक तैयारियों को पूरा किया जा सके।
अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसून के दौरान किसी भी नागरिक को परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि कोलकाता, आसनसोल समेत पूरे राज्य में जलभराव, सड़क व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर विशेष योजना तैयार की जा रही है। मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार का फोकस पूरी तरह से नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर है। आने वाले दिनों में सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे ताकि मानसून के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके।