दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में समाप्त हुए मार्च तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के लिए सरकार को करीब 1,367 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग को वोडाफोन आइडिया से यह राशि मिल गई है। अन्य परिचालकों ने अपने भुगतान पहले ही कर दिया था। हालांकि, इस बारे में संपर्क किए जाने पर कंपनी के प्रवक्ता ने कुछ भी कहने से मना कर दिया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दूरसंचार कंपनियों के एमडी के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगा, अगर उन्होंने एजीआर बकाए को लेकर अदालत के बारे में फर्जी खबर प्रसारित कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। कंपनियों ने एजीआर बकाया का स्व-मूल्यांकन करने के नाम पर गंभीर धोखा किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को कोर्ट के आदेश के मुताबिक भुगतान करना ही होगा। एजीआर बकाया पर हमारा फैसला अंतिम है, इसका पूरी तरह से पालन किया जाए।