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Kerala: 'अप्रिय शब्द बोलना शील भंग नहीं', श्रीकुमार मेनन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला किया खारिज

Thu, 07 Nov 2024 06:34 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कोच्चि

सार

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक श्रीकुमार मेनन के खिलफा दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। जिसको लेकर अदालत ने तर्क दिया कि किसी महिला के खिलाफ अप्रिय और मानहानिकारक बातें, शील भंग नहीं है।
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सीलबंद लिफाफे में सौंपे हेमा समिति की रिपोर्ट- केरल सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश - फोटो : ANI
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विस्तार
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फिल्म निर्देशक श्रीकुमार मेनन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को केरल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि किसी महिला के खिलाफ अप्रिय और मानहानिकारक बातें, शील भंग नहीं है। बता दें कि एक प्रमुख मलयालम अभिनेत्री ने श्रीकुमार के खिलाफ उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था।
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जानकारी के अनुसार जो मोहनलाल अभिनीत 2018 की मलयाली फिल्म ओडियान के निर्देशक हैं। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि फिल्म के निर्देशक ने शूटिंग, प्रचार और रिलीज के दौरान भी उन्हें बदनाम करते रहे। अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि निर्देशक फिल्म ‘ओडियान’ की शूटिंग, प्रमोशन और रिलीज के दौरान उन्हें बदनाम करने में लगे थे, जिसमें उनकी भी भूमिका थी। 

अभिनेत्री ने अभद्र व्यवहार का लगाया था आरोप
अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि शूटिंग लोकेशन पर उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि मेनन ने दुबई हवाई अड्डे पर लोगों के सामने उनके खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। 2019 में मेनन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से जांच पूरी करने के बाद मामला एक मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित था।
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