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50,000 से अधिक के नकद लेनदेन में 'पैन' की जगह कर सकते हैं 'आधार' का इस्तेमाल 

Sun, 07 Jul 2019 07:14 AM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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आधार कार्ड
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50 हजार से अधिक के नकद लेनदेन में पैन की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं जिन कामों के लिए अभी केवल पैन का ही प्रयोग होता था, उन जगहों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जानकारी राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने शनिवार को दी।

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उन्होंने कहा कि बैंक और अन्य संस्थान बैकेंड को उन्नत बनाएंगे ताकि जिन जगहों पर अभी पैन की अनिवार्यता है, उन जगहों पर आधार को स्वीकार्य किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अपने बजट भाषण में करदाताओं के लिए आईटीआर भरने में पैन की जगह आधार के इस्तेमाल की भी बात कही थी। उसी एलान के बाद यह कदम उठाया गया है। 

पांडेय ने कहा कि देश में 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। मान लीजिए यदि कोई पैन चाहता है तो वह पहले आधार का इस्तेमाल कर पैन बनवाएं और फिर इसका इस्तेमाल करना शुरू करे। आधार के साथ यह फायदा होगा कि उसे पैन नहीं बनवाना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी सुविधा है। 
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पैन की जगह आधार का इस्तेमाल कर बैंक खाते से 50,000 से अधिक नकद निकाला या जमा कराए जा सकते हैं, के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए 50,000 रुपये से अधिक होटल या विदेशी यात्रा बिलों समेत नकद लेनदेन के लिए पैन को अनिवार्य बना दिया गया था। साथ ही 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद पर भी इसे अनिवार्य बनाया गया है। 

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