सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय परिस्थितियों पर 23 सितंबर को आदेश पारित
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान मामले में 23 सितंबर को अपना आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश की ओर से पेश वकीलों से कहा, 'आदेश के लिए 23 सितंबर को सूचीबद्ध करें। हम सभी बातों का सारांश प्रस्तुत करने के बाद आपको एक संक्षिप्त आदेश देंगे, ताकि आपको विशिष्ट निर्देश मिल सकें।'
सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को इस मामले में राज्य द्वारा दायर एक रिपोर्ट के बारे में बताया। इस मामले में न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कहा कि राज्य द्वारा दायर रिपोर्ट में वृक्षावरण सहित कई पहलुओं को शामिल किया गया है।
28 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने कहा था कि अगर स्थिति नहीं बदली तो राज्य अचानक गायब हो सकता है। राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन का राज्य पर स्पष्ट और चिंताजनक प्रभाव पड़ रहा है।