आधार में एक बार से अधिक जन्म तिथि बदलवाने के लिए आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाल ही में जारी आधिकारिक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है।
यूआईडीएआई ने कहा कि एक बार से अधिक जन्म तिथि बदलवाने के लिए आधार धारक को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा। यह बदलाव आधार (नामांकन और अपडेट) नियम, 2016 के तहत किए गए हैं जो कि 31 जुलाई से लागू हो गए हैं।
इसके साथ ही यूआईडीएआई अगले साल अप्रैल से एक नई सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे मौजूदा पते का वैध प्रमाण न रखने वाले आधार धारकों को अपना पता आसानी से बदलने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए वे एक खुफिया पिन वाले पत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे।
यूआईडीएआई अधिसूचना में कहा गया कि जिन निवासियों के पास पते का स्वीकार्य प्रमाण नहीं है, वे एक खुफिया पिन के साथ आधार के माध्यम से पते के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निवासी को जैसे ही पत्र प्राप्त होगा वे खुफिया पिन का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पता बदल सकेंगे।