कर्नाटक में पॉक्सो कानून के तहत दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों मामलों की सुनवाई खडग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा की गई थी। ये मामले जिले के बेतागेरी पुलिस थाना क्षेत्र के हैं।
पहला मामला 12 वर्षीय लड़की के अपहरण करने और फिर उसका यौन शोषण करने से जुड़ा था। यह घटना 2019 की थी। पीड़िता गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी वेंकटेश डोड्डाशिवप्पा शावी 20 रुपये के नोट का लालच देकर उसे एक सुनसान इमारत में ले गया और उसका यौन शोषण किया।
इसके बाद इस मामले में बेतागेरी पुलिस ने 25 अक्तूबर, 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। सत्र अदालत ने आरोपी को अपराधों का दोषी पाया और उसे पच्चीस साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने स्थिति में आरोपी को तीन साल और यानी 28 साल जेल में गुजारने होंगे।
अदालत ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) को भी निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता को पुनर्वास, शिक्षा और चिकित्सा खर्च के लिए सात लाख रुपये का मुआवजा दे।