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Karnataka: यौन शोषण के मामले में दो लोगों को 25 साल की कैद, जुर्माना न भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

Sat, 08 Oct 2022 10:34 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

पहला मामला 12 वर्षीय लड़की के अपहरण करने और फिर उसका यौन शोषण करने से जुड़ा था। घटना 2019 की थी। पीड़िता धार्मिक समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने 20 रुपये के नोट का लालच देकर उसे एक सुनसान इमारत में ले गया और उसका यौन शोषण किया।
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court Order
कर्नाटक में पॉक्सो कानून के तहत दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों मामलों की सुनवाई खडग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा की गई थी। ये मामले जिले के बेतागेरी पुलिस थाना क्षेत्र के हैं। 

पहला मामला 12 वर्षीय लड़की के अपहरण करने और फिर उसका यौन शोषण करने से जुड़ा था। यह घटना 2019  की थी। पीड़िता गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी वेंकटेश डोड्डाशिवप्पा शावी 20 रुपये के नोट का लालच देकर उसे एक सुनसान इमारत में ले गया और उसका यौन शोषण किया। 

इसके बाद इस मामले में बेतागेरी पुलिस ने  25 अक्तूबर, 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। सत्र अदालत ने आरोपी को अपराधों का दोषी पाया और उसे पच्चीस साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने स्थिति में आरोपी को तीन साल और यानी 28  साल जेल में गुजारने होंगे। 
   
अदालत ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) को भी निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता को पुनर्वास, शिक्षा और चिकित्सा खर्च के लिए सात लाख रुपये का मुआवजा दे। 
 
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दूसरा मामला

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Jail demo - फोटो : फाइल फोटो
साल 2009 के शुरुआत में नागासमुद्रा गांव का था। यहां मलय्या मदारा नाम के व्यक्ति पर आठ साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। पीड़िता नोटबुक खरीदने जा रही ती, तभी आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन शोषण किया। 
 
इस मामले में 7 फरवरी 2019 को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। वहीं निचली अदालत ने आरोपी को अपराध का दोषी पाया और उसे भी 25 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 1.1 लाख रुपये का जुर्माना पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा नाल्सा को पीड़ित लड़की को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। दोनों मामले में लोक अभियोजक अमरेशा हिरेमथ ने मुकदमों का नेतृत्व किया। 
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