भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कंपनियों को फ्री एसएमएस देने का अनुरोध किया है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉलप्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ पर टेलीकॉम टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश 2022 जारी किया। इसके मुताबिक अब आपदा के समय किए जाने वाले मैसेज कंपनियों को फ्री देने होंगे।
हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी न होने पर सीएपी के तहत भेजे जाने वाले एसएमएस पर वे दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रति संदेश दो पैसे का शुल्क लगाएंगे जिनके नेटवर्क का इस्तेमाल इन्हें भेजने के लिए किया गया। यह प्रावधान आपदा या सामान्य स्थितियों में भेजे जाने वाले संदेशों के लिए है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार शुल्क आदेश 2022 में 69वां संशोधन जारी कर यह व्यवस्था की है। इसके मुताबिक ‘सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस)’ के तहत संदेश भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रणाली के तहत मोबाइल टॉवर से जुड़े सभी उपकरणों पर संदेश भेजे जा सकते हैं।