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तंबाकू सेवन की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार, मां-बाप ने भी गुटखा खरीदने भेजा तो खैर नहीं

Sun, 23 Feb 2020 07:11 PM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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तंबाकू उत्पाद
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केंद्र सरकार देश में तंबाकू सेवन की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने और इससे संबंधित नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के प्रावधानों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है। सरकार की कोशिश सीओटीपीए के प्रावधानों को मजबूत करके युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रखने की है।

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इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर लोग धूम्रपान करना अपनी युवा अवस्था में ही शुरू करते हैं, खासकर तब जब वे स्कूल या कॉलेज में होते हैं। अधिकारी ने कहा कि 18 से 21 साल की उम्र के युवा जल्दी प्रभाव में आते हैं और ज्यादातर अपने साथियों के दबाव में या फैशन के कारण सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। यही युवा तंबाकू उद्योग का आसान लक्ष्य होते हैं।

उन्होंने बताया कि (तंबाकू सेवन) की कानूनी आयु 21 साल करने से उन युवाओं की संख्या में खासी कमी आएगी जो हर साल तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं। यहां तक कि माता-पिता भी 21 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को ये उत्पाद खरीदने के लिए दुकानों पर नहीं भेज पाएंगे।
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बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में अपनी बैठक के दौरान तंबाकू नियंत्रण के लिए कानूनी सुधार के लिए एक विधि उप-समूह गठित किया था।

अधिकारी ने बताया कि समिति ने तंबाकू सेवन की कानूनी आयु बढ़ाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार पर रोक के लिए एक निगरानी तंत्र बनाने की भी अनुशंसा की गई है।

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तंबाकू उत्पादों पर लगेगा बार कोड

उन्होंने बताया कि निगरानी तंत्र के तहत विनिर्माण इकाई में तंबाकू उत्पादों पर एक बार कोड लगाया जाएगा, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि उत्पाद कानूनी है और इस पर उचित कर या टैक्स दिया गया है या नहीं।

प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान पर जुर्माना राशि बढ़ाने पर विचार
मंत्रालय प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी धूम्रपान करते पाए जाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। यह अर्थदंड अभी 200 रुपए तक है। बता दें कि सीओटीपीए के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने और 18 साल से कम आयु के शख्य को तंबाकू उत्पाद बेचने की मनाही है।
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