उन्होंने बताया कि निगरानी तंत्र के तहत विनिर्माण इकाई में तंबाकू उत्पादों पर एक बार कोड लगाया जाएगा, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि उत्पाद कानूनी है और इस पर उचित कर या टैक्स दिया गया है या नहीं।
प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान पर जुर्माना राशि बढ़ाने पर विचार
मंत्रालय प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी धूम्रपान करते पाए जाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। यह अर्थदंड अभी 200 रुपए तक है। बता दें कि सीओटीपीए के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने और 18 साल से कम आयु के शख्य को तंबाकू उत्पाद बेचने की मनाही है।