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Tamil Nadu: राज्यपाल आरएन रवि ने मानी सीएम स्टालिन की सिफारिश, बालाजी के विभाग अन्य मंत्रियों को सौंपे

Fri, 16 Jun 2023 06:56 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

Tamil Nadu: राजभवन की ओर से कहा गया है कि राज्यपाल, बालाजी को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में अब और बने रहने पर सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि वह नैतिक कदाचार के लिए आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
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आरएन रवि, वी. सेंथिल बालाजी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में हाल ही द्रमुक नेता वी.सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद से राज्य में सियासत गरम है। इस बीच, राजभवन की ओर से कहा गया कि राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सिफारिशों पर शुक्रवार को बालाजी के विभागों का फिर से बंटवारा कर दिया है। राज्यपाल उनके मंत्रिमंडल में बने रहने पर सहमत नहीं हुए।

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थंगम थेन्नारासु को सौंपा बिजली, गैर पारंपरिक उर्जा विकास विभाग
राजभवन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल रवि, बालाजी को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में अब और बने रहने पर सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि वह नैतिक कदाचार के लिए आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्टालिन की सिफारिशों पर बालाजी के बिजली, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास विभाग, वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु को आवंटित किया गया है।

नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए बालाजी
इसके अलावा, बालाजी का मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, आवास और शहरी विकास मंत्री एस मुथुसामी को आवंटित किया गया है।थेन्नारासु और मुथुसामी अपने मौजूदा विभागों के अलावा नए विभागों को संभालेंगे। बालाजी को ईडी ने बुधवार को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं। विभागों के पुन: आवंटन से एक दिन पहले सत्तारूढ़ द्रमुक ने रवि पर आरोप लगाया था कि वह स्टालिन की सिफारिश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
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बालाजी की जमानत याचिका खारिज
बालाजाी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने उन्हें आठ दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। बालाजी के वकील ए सरवनन ने कहा कि अदालत ने ईडी को स्पष्ट कर दिया है कि बालाजी को उस अस्पताल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता जहां उनका दिल से संबंधित समस्या का इलाज चल रहा है। बालाजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।

सरवनन ने बताया कि अदालत ने बालाजी को आठ दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया और एजेंसी से कहा कि उन्हें कावेरी अस्पताल से बाहर नहीं ले जाया जाएगा जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। अदालत को सूचित किया गया कि बालाजी की तीन-पांच दिन में बाईपास सर्जरी होनी है और इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उन्हें जो दवाएं दी गई हैं, उन्हें रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ परामर्श के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ईडी ने बालाजी के भाई और भाभी को किया तलब
ईडी ने धनशोधन मामले में बालाजी के भाई अशोक कुमार और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए तलब किया है। दोनों को जांच में शामिल होने के लिए ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

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