कर्नाटक सरकार ने फिल्मों के टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 तय की है। यह नियम राज्यभर के सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पर लागू होगा। टिकट दर में मनोरंजन कर भी शामिल होगा, यानी दर्शकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और मनोरंजन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है।
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्यभर में फिल्मों के टिकट के दाम तय करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यभर के सभी सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत ₹200 से ज्यादा नहीं ली जा सकेगी। इस कीमत में मनोरंजन कर भी शामिल होगा।
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बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 होगी। यह नियम सभी प्रकार के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पर लागू होगा। कीमत में मनोरंजन कर शामिल है, यानी यह अंतिम राशि होगी जो दर्शक से ली जा सकेगी।
राज्य सरकार ने 15 दिनों में मांगा सुझाव और आपत्तियां
इसके साथ ही मामले में कर्नाटक सरकार ने जनता, थिएटर मालिकों और अन्य संबंधित पक्षों से इस प्रस्ताव पर 15 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, विधान सौधा, बेंगलुरु-560001 को भेजे जा सकते हैं।
राज्य में लागू होंगी दरें
बता दें कि यह नियम कर्नाटक के सभी जिलों में एक समान रूप से लागू होगा, चाहे वह बेंगलुरु जैसे महानगर हों या छोटे शहर और कस्बे। इस फैसले से दर्शकों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो मल्टीप्लेक्स में महंगे टिकटों के चलते फिल्में देखने से कतराते थे। अब आम आदमी भी कम दाम में फिल्मों का आनंद उठा सकेगा।