विमान में लगेज बैग नहीं ले जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट खरीदना सस्ता पडे़गा। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान कंपनियों से उन यात्रियों को छूट देने को कहा है, जो यात्रा के दौरान सिर्फ केबिन बैग लेकर चलते हैं।
हालांकि इसके लिए यात्रियों को टिकट बुक करते समय ही जानकारी देनी होगी। डीजीसीए ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। हालांकि किराये में कितनी छूट देनी है, यह विमान कंपनियों पर निर्भर होगा।
जीरो बैगेज/नो बैगेज नीति को लेकर जारी नए सर्कुलर में कहा गया है कि जो लोग सिर्फ केबिन बैग लेकर जा रहे हैं, उन्हें ही किराये में छूट मिलेगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक, फ्लाइट में सात किलो का केबिन बैग और अधिकतम 15 किलो तक का लगेज बैग ले जाने की अनुमति है। हालांकि अलग-अलग विमान कंपनियों ने विभिन्न यात्री श्रेणियों के लिए लगेज बैग के वजन की अलग-अलग सीमा भी तय कर रखी है।