गुजरात के वलसाड जिले में व्हाट्सएप पर पत्नी को तीन तलाक देने पर एक व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देश में एक बार में तीन तलाक देने पर प्रतिबंध है। उमरगाम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पीएम परमार ने सोमवार को बताया कि आरोपी की पहचान जैनूल जावेद कालिया (27) के रूप में हुई है। उसने कुछ दिनों पहले अपने पिता जावेद कालिया के फोन पर व्हाट्सएप से पत्नी को तीन तलाक का संदेश भेजा था।
उन्होंने बताया कि जैनूल की पत्नी अब उमरगाम कस्बे में अपने पिता के घर रह रही है। उसने रविवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई। सांजन निवासी जैनूल एक शिपिंग कंपनी में कार्यरत है और विदेश में रहता है। बेटे के तीन तलाक का संदेश मिलने पर पिता जावेद ने उसका प्रिंट आउट निकाला और तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मौलवी से मुलाकात की। इसकी सूचना मौलवी ने पीड़िता के माता-पिता को दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।
परमार ने बताया कि दंपती की शादी चार साल पहले हुई थी और उनके तीन साल का एक बेटा भी है। पीड़िता ने ससुराल में खुद का उत्पीड़न किए जाने भी शिकायत की। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति और सास-ससुर चाहते थे कि वह अपने तीन वर्षीय बेटे को जैनूल की बहन को दे दूं क्योंकि शादी के आठ साल बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं था।
जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसका उत्पीड़न किया जाने लगा और उसे उसके मायके भेज दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जैनूल, उसके पिता जावेद और मां नफीसा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि कालिया के परिवार और मौलवी का बयान दर्ज कर लिया गया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।