सुप्रीम कोर्ट ने केरल में हाथियों की हत्या के मुद्दे पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, केरल सरकार और अन्य को नोटिस देकर जवाब मांगा है। पीठ ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों को भी जीने का बुनियादी अधिकार है और केरल में उस अधिकार का बेरहमी से उल्लंघन हो रहा है।
याचिकाकर्ता वकील अवध बिहारी कौशिक ने याचिका दायर कर उस घटना का जिक्र किया, जिसमें इस साल मई में विस्फोटक भरा फल खाने से गर्भवती हथिनी की मौत हो गई थी।