केंद्र सरकार ने उच्चत्तम न्यायालय में पीएम केयर्स फंड मामले में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, 'राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा प्रतिक्रिया कोष जैसे राहत कार्यों के लिए सांविधिक निधियों का अस्तित्व उन अन्य निधियों को प्रतिबंधित नहीं करता है जो स्वैच्छिक दान स्वीकार करते हैं।'
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड नाम से एक राहत कोष की शुरुआत की गई थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा पारदर्शिता और पैसे को लेकर सरकार से सवाल किए गए, वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआइएल दर्ज कर इसकी जांच करवाने की मांग की गई है।