गुजरात सरकार ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की जमानत शर्त में राहत की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। हार्दिक ने अपनी याचिका में उस जमानत शर्त, जोकि उनके गुजरात से बाहर जाने पर रोक लगाती है, को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने का अनुरोध किया है।
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक को 2015 के राजद्रोह मामले में निचली अदालत में पेश नहीं होने पर इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजे गनात्रा ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि उन्हें गुजरात से बाहर जाने से पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी।
हार्दिक ने पिछले सप्ताह सत्र अदालत में एक याचिका दायर कर इस आधार पर 12 सप्ताह के लिए जमानत शर्त में छूट दिए जाने का अनुरोध किया है कि राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें अक्सर गुजरात से बाहर यात्रा करनी पड़ती है।