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पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भतीजे समेत 11 आरोपियों की संपत्तियां होंगी जब्त

Tue, 06 Oct 2020 06:03 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • रेलवे बोर्ड में मनमर्जी का पद दिलाने की एवज में रिश्वत मांगने का मामला
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Pawan Kumar Bansal - फोटो : अमर उजाला (फाइल)
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे बोर्ड में मनमर्जी का पद दिलाने की एवज में रिश्वत मांगने वाले पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल के भतीजे विजय सिंगला सहित 11 आरोपियों के मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज की है। अब कानून के मुताबिक, जांच एजेंसी आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सकती हैं। इसके लिए जांच एजेंसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों को कानून के अनुसार दंड दिया जाए और पीएमएलए के अंतर्गत आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत दी जाए।

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रेलवे रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की है। इसमें भारतीय रेलवे सेवा के पूर्व सिग्नल अधिकारी महेश कुमार, एन मंजूनाथ, संदीप गोयल, विजय सिंगला, अजय गर्ग, राहुल यादव, समीर संधीर, सुशील डागा, सीवी वेणुगोपाल और एमवी मुरली सहित कृष्णा मेसर्स वेंकटेश्वर रेल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया था। ईडी ने इस मामले की सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी।

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में पेश की थी। जिस वक्त यह मामला हुआ, उस दौरान पवन कुमार बंसल रेल मंत्री थे। उनके भतीजे विजय सिंगला को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। भारतीय रेलवे सेवा के 1975 बैच के अधिकारी महेश कुमार की मनचाही नियुक्ति और पोस्टिंग के लिए यह सौदा हुआ था।
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इसमें 89,68,000 रुपये बतौर रिश्वत दिए गए थे। हालांकि आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इसमें 50 लाख रुपये मंजूनाथ ने दिए थे। 25 लाख एम.वी. मुरली कृष्ण, पांच लाख रुपये सुशील डागा व मैसर्स वेंकटेश्वर रेल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के खाते से 10 लाख रुपये दिए गए थे। उपरोक्त राशि विजय सिंगला को दे दी गई थी।

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