केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं।
छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में दस संवेदनशील प्रतिष्ठानों में आम जनता के लिए प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है। केंद्र ने कहा है कि इन परिसरों में की गई गतिविधियों के संबंध में कोई भी जानकारी देश के दुश्मनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र इस बात से संतुष्ट है कि कुछ विशेष स्थानों पर की गई गतिविधियों के संबंध में जानकारी दुश्मन के लिए उपयोग होगी। केंद्र सरकार मानती है कि ऐसे स्थानों पर अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।
इसलिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार निर्दिष्ट स्थानों को एक निषिद्ध स्थान घोषित करती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में दो-दो प्रतिष्ठान हैं, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक-एक प्रतिष्ठान हैं।