तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेशी हुई। संपादक यौन उत्पीड़न मामले में जमानत पर रिहा हैं।
इस मामले में कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल के मामले की सुनवाई से पहले ही कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे मामले की कोर्ट प्रोसीडिंग के मीडिया में छपने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आईपीसी के आर्टिकल 327(3) के तहत मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाई।
Goa's Mapusa Court restricts media from reporting proceedings of rape case against Tarun Tejpal under IPC 327(3).
— ANI (@ANI_news) June 16, 2017
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, चीफ जस्टिस एच एल दत्तू की पीठ ने जरुरी कागजात जमा कराने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था । खबर है कि तरुण पर 2013 में महिला कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
20 नवम्बर 2013 को तहलका पत्रिका ने अपने स्टाफ को सूचित किया कि तेजपाल अगले छह महीने के लिए संपादक के तौर के तौर पर अपना पद छोड़ रहे हैं क्योंकि एक महिला सहयोगी ने उन पर उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।