तमिलनाडु के तूतीकोरिन में इंटरनेट बंद करने के बाद अब क्षेत्र में एक साथ कई लोगों के निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बढ़ती हिंसा के चलते प्रशासन ने 27 मई सुबह 8 बजे तक क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। वहीं तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने बृहस्पतिवार को वेदांता के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।
सुबह प्लांट की बिजली आपूर्ति भी ठप कर दी गई। सूत्रों का कहना है कि टीएनपीसीबी के चेयरमैन ने अपने आदेश में चेयरमैन से कहा कि 18 और 19 मई को उसके अधिकारियों ने प्लांट की जांच की थी। इसमें पाया गया कि बिना इजाजत के प्लांट अपने उत्पादन संचालन को शुरू करने के लिए काम कर रही थी। प्लांट बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मंगलवार को पुलिस ने फायरिंग की।
मामले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने बुधवार शाम को इलाके में पब्लिक इमरजेंसी घोषित कर दिया और तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में पांच दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश दिया था।