तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों को रखने पर रोक के निर्देश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें सिंगल बेंच ने राज्य के सभी मंदिरों पर हाथी रखने पर रोक का निर्देश जारी किया था। HR and CE (Hindu religious and charitable endowments) विभाग के मुख्य सचिव की याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह अंतरिम रोक लगाई है। याचिका में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने लगाई थी हाथियों के इस्तेमाल पर रोक
बता दें कि इसी साल मार्च में अपने एक फैसले में मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जानवरों से होने वाली निर्दयता को रोकने के लिए तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों के इस्तेमाल और उन्हें रखने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह सभी मंदिरों का दौरा करें और यह जांच करें कि मंदिर प्रशासन या किसी व्यक्ति ने अपने पास निजी तौर पर हाथी तो नहीं रखा हुआ है। कोर्ट ने बंधक बनाकर रखे हुए हाथियों को सरकारी पुनर्वास केंद्रों में शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने पर्यावरण और वन विभाग को हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एनडाउमेंट्स (Hindu religious and charitable endowments) के सचिव के साथ इस संबंध में समन्यवय करने का निर्देश दिया था।
ये भी पढ़ें-
Madras High Court: निजी अस्पताल में अपने खर्च पर इलाज करा सकेंगे सेंथिल; ईडी ने किया था गिरफ्तार