तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि जगदीशन के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (बी), 153 (ए) 1 (बी), 505 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तमिलनाडु पुलिस ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। भाजपा के सदस्य जगदीशन को तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि जगदीशन के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (बी), 153 (ए) 1 (बी), 505 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके की एडवोकेट विंग ने भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। सूत्रों ने बताया कि जगदीशन ने यूट्यूब पर एक वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन और उनके दिवंगत पिता व पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
वहीं, भाजपा ने अपने नेता की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि, भाजपा प्रवक्ता नारायण त्रिपाठी ने सवाल किया कि राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शिवाजी कृष्णमूर्ति और आरएस भारती सहित डीएमके नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अपमान करने के लिए डीएमके के किसी भी नेता के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है।
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कृष्णमूर्ति ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में राज्यपाल के भाषण को लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं, डीएमके सचिव भारती ने राज्यपाल को 'पानीपुरी वाला' कहकर संबोधित किया था। डीएमके ने कृष्णमूर्ति को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। हालांकि, भारती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।