गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले को फिलहाल रोक लिया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि नई लिस्ट जल्द जारी की जाएगी।
केंद्रीय पुलिस कैंटीन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स में सेवारत लगभग 10 लाख कर्मियों के लगभग 50 लाख परिवार के सदस्यों की जरूरत का सामान बेचती है। कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय के आधिकारिक संचार के अनुसार, कार्यालय ने सभी सूचीबद्ध उत्पादों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है - 1. विशुद्ध रूप से भारत में निर्मित उत्पाद, 2. कच्चा माल आयातित लेकिन उत्पाद भारत में निर्मित / भारत में असेंबल्ड और 3. विशुद्ध रूप से आयातित उत्पाद।
श्रेणी एक और श्रेणी दो के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को केपीकेबी भंडार के माध्यम से केपीकेबी इंवेंट्री और बिक्री के लिए अनुमति दी जाएगी, जबकि श्रेणी 3 के तहत आने वाले उत्पादों को एक जून से बिक्री की अनुमति नहीं होगी।