दर्दनिवारक दवा सेरिडॉन दवा दुकानों पर फिर से बिकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेरिडॉन सहित चार दवाइयों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी। न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सेरिडॉन के अलावा पिरिटॉन, डार्ट और एक अन्य दवाई को बेचने की इजाजत दे दी।
कुछ दवा निर्माताओं और फार्मा एसोसिएशन की याचिका पर पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इन चार दवाओं के अलावा अन्य दवाई को राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
गौरतलब है कि 7 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 328 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दो दवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए हुए बिक्री की इजाजत दी थी। दवा कंपनियों का कहना है कि वे 11 वर्षों से दवा बना और बेच रही हैं। उन्हें ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट अब तक मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके आधार पर दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था।
कई दवा कंपनियां पेश कर रहीं सफाई
कई फार्मा कंपनियां प्रतिबंध के दायरे से बाहर होने की सफाई पेश कर रही हैं। विक्स एक्शन-500, डी-कोल्ड टोटल समेत कई कंपनियां यह बताने में जुटी हैं कि उनके उत्पाद प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं हैं। कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना का हवाला भी दिया जा रहा है।