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‘कोहिनूर’ वापस लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल

Tue, 30 Apr 2019 06:19 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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कोहिनूर (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने यूके से बेशकीमती ‘कोहिनूर’ हीरा वापस लाने के लिए न्यायिक दखल की मांग करने वाली सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने 21 अप्रैल, 2017 के अपने आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि दो साल पहले अदालत ने कहा था कि वह हीरा भारत लाने या विदेशी सरकार को उसकी नीलानी रोकने का आदेश नहीं दे सकती। पीठ ने कहा कि उसने सुधारात्मक याचिका और उससे जुड़े कागजात देखे हैं। 2017 में इस अदालत के फैसले में दर्शाए मापदंडों के हिसाब से कोई मामला नहीं बनता इसलिए सुधारात्मक याचिका को खारिज किया जाता है। 

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पूर्व में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय अदालत दूसरे देश में हो रही चीजों को लेकर कैसे आदेश पारित कर सकता है? उस वक्त केंद्र सरकार ने कहा था कि यूके से कोहिनूर भारत लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। राजनयिक प्रक्रियाओं के तहत ही कोहिनूर को वापस लाया जा सकता है। 

जब तक यूके भारत के दावे को स्वीकार नहीं करता, हीरा वापस नहीं लाया जा सकता। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया था कि ब्रिटिश शासकों द्वारा कोहिनूर जबरन या चुराकर नहीं ले जाया गया बल्कि पंजाब के शासकों ने उन्हें दिया था। 

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