सुप्रीम कोर्ट ने यूके से बेशकीमती ‘कोहिनूर’ हीरा वापस लाने के लिए न्यायिक दखल की मांग करने वाली सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने 21 अप्रैल, 2017 के अपने आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि दो साल पहले अदालत ने कहा था कि वह हीरा भारत लाने या विदेशी सरकार को उसकी नीलानी रोकने का आदेश नहीं दे सकती। पीठ ने कहा कि उसने सुधारात्मक याचिका और उससे जुड़े कागजात देखे हैं। 2017 में इस अदालत के फैसले में दर्शाए मापदंडों के हिसाब से कोई मामला नहीं बनता इसलिए सुधारात्मक याचिका को खारिज किया जाता है।