सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका को 19 अगस्त तक स्थगित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिविंदर को राहत देते हुए जमानत दी थी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट अब 19 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा।
जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ को सिंह के वकील ने बताया कि उनके द्वारा याचिका को लेकर एक हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा कि सिंह पिछले साल 12 दिसंबर से हिरासत में हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले पीठ ने शिविंदर सिंह को नोटिस जारी कर उनकी रिहाई पर यथास्थिति पूछी थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सिंह को रिहा नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल एक अन्य मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिंह को जमानत दे दी थी।
ईडी ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिंह को राहत नहीं दी जानी चाहिए। पीठ अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी।