राज्यसभा में अहमद पटेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई नहीं करने के निर्देश देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट नौ जुलाई को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट में अहमद पटेल के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग संबंधी कांग्रेस नेता की अर्जी पर अदालत अगले सोमवार को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पटेल पिछले साल भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को शिकस्त देकर राज्यसभा पहुंचे थे।
बता दें कि राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के वोट रद्द किए जाने के बाद पटेल चुनाव जीत गए थे। दोनों के मत खारिज होने के बाद जीत के लिए जरूरी मतों की संख्या 45 से कम होकर 44 रह गई थी।
पटेल की जीत घोषित किए जाने के बाद राजपूत ने दोनों मतों को अवैध घोषित किए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राजपूत का कहना है कि दोनों मतों की गिनती होने पर वह अहमद पटेल को शिकस्त दे देते।