फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने दी झारखंड के पूर्व मंत्री की जमानत रद्द करने की चेतावनी 

Fri, 23 Nov 2018 06:09 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी की जमानत रद्द करने की चेतावनी दी। साव और उनकी पत्नी साल 2016 दंगा मामले में आरोपी हैं। इन दोनों पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने और ट्रायल जज के सामने पेश नहीं होने का आरोप है।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने दी झारखंड के पूर्व मंत्री की जमानत रद्द करने की चेतावनी 
सुप्रीम कोर्ट ने दंपती से अगली सुनवाई पर इस संबंध में दलील देने को कहा है कि क्यों ने उन दोनों की जमानत रद्द कर दी जाए। जस्टिस एसए बोबाडे और एल नागेश्वर राव ने कहा कि दंपती को इस मामले में और स्थगन नहीं दिया जाएगा।

पीठ ने 15 जनवरी को मामले की सुनवाई की तारीख तय की। पीठ ने पूर्व मंत्री के वकील से कहा, ‘यदि यह पाया गया कि आपने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है तो हम आपकी जमानत रद्द कर देंगे। अगली सुनवाई पर अपनी दलील की तैयारी के साथ आए कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए।’
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें