सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता, एआईएडीएमके महासचिव शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को ठोषी ठहराया है। इसके साथ ही शशिकला और उनके दोनों रिश्तेदारों को चार कैद की सजा सुनाई है।
जयललिता की मृत्यु होने की वजह से कोर्ट ने उनपर कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन सख्त टिप्पणियां की। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जयललिता और शशिकला साजिश में शामिल हुईं। पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी जयललिता ने आय के ज्ञात स्त्रोंतों से ज्यादा संपत्ति हासिल की। इसे शशिकला ने दूसरे लोगों को बांट दिया। कोर्ट ने कहा कि जयललिता के अकाउंट से शशिकला के अकाउंट में राशि का ट्रांफर यह साबित करता है कि इसमें सभी आरोपियों की सामूहिक भूमिका थी।