सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वालों को हाईकोर्ट भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे अपनी शिकायतें पहले हाईकोर्ट में दर्ज कराएं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती कानूनों के विभिन्न प्रावधानों की सांविधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2012 में दायर की गई थीं।
जस्टिस बीवी नागरत्ना व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष केंद्र ने कुछ राज्य सरकारों के साथ सहमति जताई कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले संबंधित हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील जे साई दीपक ने तर्क दिया कि 2009 में इन याचिकाओं को दायर करने के पीछे विचार यह था कि कानून बनाया जा सकता है और इस मुद्दे को विराम दिया जा सकता है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले याचिकाकर्ताओं की विस्तृत सुनवाई की जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के जरिये केंद्र ने तर्क दिया कि चार कानून चुनौती के अधीन हैं और किसी विशेष राज्य में, अधिनियम की योजना अलग होगी। उन्होंने कहा, मामले की पहले संबंधित हाईकोर्ट को जांच करनी चाहिए।
पीठ ने कहा, संबंधित राज्यों के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों को दी गई चुनौती को देखते हुए, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। इन याचिकाओं में प्रावधान केवल तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 के बारे में ही नहीं हैं बल्कि पांडिचेरी अधिनियम 1932 के साथ-साथ आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 के बारे में भी हैं। याचिकाकर्ताओं को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष संबंधित कानूनों के प्रावधानों को चुनौती देनी चाहिए।
पुलिकर्मियों की ज्यादती कानूनी सुरक्षा से उन्हें वंचित नहीं करती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में ज्यादती या अतिक्रमण मात्र अपने आप में किसी लोक सेवक को कानून से अनिवार्य वैधानिक सुरक्षा से वंचित नहीं करता। शीर्ष अदालत ने उन दो सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया जिन पर एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मामले बनाकर उस पर हमला करने का आरोप है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के तहत सक्षम अथॉरिटी से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की सुरक्षा को सिर्फ इसलिए निरर्थक नहीं ठहराया जा सकता कि कृत्य आधिकारिक कर्तव्य की सख्त सीमाओं का उल्लंघन थे। पीठ ने कहा, हमारा यह मानना है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप भले ही गंभीर हैं, लेकिन वे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने के दायरे में आते है।
ये कहते हुए शीर्ष अदालत ने बंगलूरू के महालक्ष्मी लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता सीताराम पर हमला करने के आरोपी सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर जीसी मंजूनाथ और सेवानिवृत्त कांस्टेबल चिक्कावीरभद्रैया को राहत प्रदान की।
पर्यावरण मामलों के वकील पर आरोप लगाने वाले को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मामलों से जुड़े वकील एवं कार्यकर्ता एमसी मेहता के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहाकि उनके (एमसी मेहता) के दायर मामलों के कारण ही भारत में प्रदूषण पर कानून विकसित हुआ है।
जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ राम रक्षक श्री दारा सेना नामक संगठन के अध्यक्ष मुकेश जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जैन ने याचिका में मेहता पर नक्सलियों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से पैसे लेने का आरोप लगाया था। पीठ ने कहा, व्यक्तिगत रूप से हम नहीं जानते कि एमसी मेहता कौन हैं, लेकिन उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाते हुए बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें 1980 से आदेश पारित किए गए हैं। एमसी मेहता के इन मामलों में इस अदालत की ओर से किए गए कुछ प्रयासों का नतीजा है कि प्रदूषण से संबंधित कानून विकसित हुए, जिनसे सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को प्रदूषण कम करने में मदद मिली है। ये वे आदेश हैं, जिन्होंने ताजमहल को प्रदूषण के गंभीर प्रभाव से बचाया है। पीठ ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप उसे सही नहीं लगते।
पीठ ने कहा, वास्तव में, हम जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह पहली बार है जब आवेदक ने इस तरह का आचरण किया है। आगे इस तरह के बेबुनियाद आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।