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SC: हरियाणा के प्रोफेसर की याचिका पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई; 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पोस्ट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी

Mon, 19 May 2025 11:58 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 'आपरेशन सिंदूर' की रोज प्रेस ब्रीफिंग करने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले में पुलिस ने गांव जठेड़ी के सरपंच का बयान दर्ज किया, उसके बाद सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। 
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि याचिकाओं को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

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सिब्बल की दलीलें, सीजेआई का जवाब
इससे पहले सिब्बल ने कहा कि उन्हें देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है। कृपया इसे दिन के दौरान सूचीबद्ध करें। इस पर सीजेआई ने कहा कि कृपया इसे कल या परसों सूचीबद्ध करें। प्रोफेसर को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने सहित कड़े आरोपों में दो एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद रविवार को गिरफ्तार किया गया था।

अली खान ने सफाई भी दी
हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस भेजकर उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाया था। हालांकि, अली खान ने कहा था कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है। 
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दो प्राथमिकी दर्ज की गईं
हरियाणा के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र कादयान ने कहा कि सोनीपत के राई पुलिस स्टेशन में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं- एक हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर।

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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (फाइल) - फोटो : अमर उजाला / एजेंसी
जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने नकदी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील और याचिकाकर्ता मैथ्यूज नेदुम्परा की दलीलों पर गौर किया और कहा कि अगर दोष दूर हो जाते हैं तो इसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। इससे पहले इन-हाउस जांच पैनल की ओर से न्यायाधीश को दोषी ठहराए जाने के बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति वर्मा के इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद तत्कालीन सीजेआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था।
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