न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (फाइल)
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने नकदी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील और याचिकाकर्ता मैथ्यूज नेदुम्परा की दलीलों पर गौर किया और कहा कि अगर दोष दूर हो जाते हैं तो इसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। इससे पहले इन-हाउस जांच पैनल की ओर से न्यायाधीश को दोषी ठहराए जाने के बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति वर्मा के इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद तत्कालीन सीजेआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था।