गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मामले में भी सुनवाई हुई
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज एफआईआर की संख्या का विवरण मांगा। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने पंजाब पुलिस से बिश्नोई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की संख्या वाला एक चार्ट तैयार करने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि वह 13 जून से किन-किन प्राथमिकियों के तहत में हिरासत में है। बिश्नोई से संबंधित पुलिस की भविष्य की योजना क्या है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिश्नोई को परिणाम भुगतने होंगे, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है, लेकिन इस तरह से नहीं। दरअसल, अदालत लॉरेंस बिश्नोई के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड को चुनौती दी गई थी।